राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर सुनवाई में हाई कोर्ट (High Cort) ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को तगड़ी लताड़ लगाई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर सुनवाई करी. मामले पर सख्ती दिखाते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. HC ने सरकार से पूछा की “वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लाभार्थियों को 6 हफ्ते की समय – सीमा खत्म होने से पहले दूसरी डोज मुहैया करवा देंगे. क्या वह पहले डोज के बाद 6 हफ्तों के भीतर लोगों को दूसरी डोज दे सकते हैं?”
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ते हुए कहा की “अगर आप कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो फिर इतने धूमधाम से वैक्सीनेशन सेंटर क्यों शुरू किए?” इस के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा की “यदि आप सुनिश्चित नहीं थे कि आप दूसरी खुराक भी दे सकते हैं तो आपने इस टीकाकरण अभियान को क्यों शुरू किया? आपको रुक जाना चाहिए था, महाराष्ट्र रुक गया जब उसे लगा कि वह दूसरी खुराक नहीं दे सकता, आपने हर जगह इतने धूमधाम से कितने टीकाकरण केंद्र खोले और अब आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि दूसरी खुराक का स्टॉक कब उपलब्ध होगा”.
जानकारियों हवाले से बताया जा रहा है की दिल्ली में अब तक 54 लाख 9 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, इनमें से 41 लाख 85 हजार को पहली और 12 लाख 24 हजार को दोनों डोज लग चुकी हैं. इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार की माने तो 1 जून की सुबह तक दिल्ली के पास कोविशील्ड के 3 लाख 98 हजार और कोवैक्सीन की 48 हजार 430 ही डोज बची हैं.
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