पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को Supreme Court ने लताड़ लगाई है, कोर्ट ने आदेश दिया की राज्य में लागू करें ‘वन-नेशन-वन-राशन कार्ड’.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय यानि की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ‘वन-नेशन-वन-राशन कार्ड’ वाले मुद्दे पर ममता सरकार को जबर्दस्त लताड़ लगाई है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को बिना किसी आनाकानी के आदेश दिए की राज्य में तुरन्त लागू करें ‘वन-नेशन-वन-राशन कार्ड’. इस दौरन कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा की “आप एक के बाद दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं, यह योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए है”.
Supreme Court also reserves its order on the case relating to problems faced by migrants during lockdown and on registration process of unorganised workers so that they can avail the welfare benefits given under various government schemes.
— ANI (@ANI) June 11, 2021
बता दें की कोर्ट इस फैसले के अलावा लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित केस पर भी अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, इसके कारण वे सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकें. कोर्ट ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने निर्णय ममता बनर्जी की तृणमूल कोंग्रेस (TMC) के विरुद्ध ही सुनाए.
बताया जा रहा है की राज्य सरकार की ओर से वकालत कर रहे वकील ने यह दलील दी की “आधार कार्ड की दिक्कतों की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है”, इसका उत्तर देते हुए SC के जस्टिस एमआर शाह ने कहा की “पश्चिम बंगाल की सरकार को केंद्र सरकार की ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू करनी ही होगी और कोई बहाना भी नहीं चलेगा. जब सारे राज्य ये कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या दिक्कत है, हर हाल में ये योजना लागू होना चाहिए”.
Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने इस दौरान एक अन्य मुद्दे मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फटकारते हुए कहा की “सभी राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, लेकिन एक पश्चिम बंगाल सरकार ही है, जिसे ये आदेश अब तक समझ में ही नहीं आया”.
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