राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार को कोरोना वैक्सीन मामले में फटकार लगाई है, दरअसल पाकिस्तानी हिंदुओं को टिका नहीं दिया जा रहा था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 जून गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा और टीकाकरण अभियान में निष्क्रियता को लेकर नाराजगी जताई है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई ने दौरान राज्य की गहलोत सरकार से कहा की “वह पाकिस्तानी अल्पसंख्यक (हिंदुओं) प्रवासियों, जिन लोगों के पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र क्यों नहीं मान रही है”.
बता दें की ये सुनवाई RHC (Rajsthan High Court) ने जज, जस्टिस विजय बिश्नोई जी और जस्टिस रामेश्वर व्यास जी की पीठ में हुई. उन्होंने पाया की रा.उ.न. के 28 मई के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है. सुनवाई में इस पीठ ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया की “यह समझना मुश्किल है कि राज्य सरकार केंद्र से और स्पष्टीकरण क्यों मांग रही है और एसओपी में पाकिस्तानी प्रवासियों को शामिल करने का आग्रह क्यों कर रही है”.
कोर्ट ने कहा की “वह केंद्र के नियमों द्वारा पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को टीकाकरण के लिए पात्र बनाने के बावजूद उन्हें कोविड टीकाकरण के लिए पात्र क्यों नहीं मान रही हैं”. हाई कोर्ट ने आगे कहा की “उसके द्वारा 28 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि किसी वैध पहचान दस्तावेज न होने पर टीकाकरण के लिए लोगों की पहचान के लिए केंद्र की एसओपी पाकिस्तानी प्रवासियों को टीकाकरण के लिए पात्र बनाती है”. पीठ ने गहलोत सरकार से कहा “यह समझ पाना मुश्किल है कि राजस्थान सरकार केंद्र से और स्पष्टीकरण क्यों माँग रही है और एसओपी में पाकिस्तानी प्रवासियों को शामिल करने का आग्रह क्यों कर रही है”. बता दें की राजस्थान सरकार ने मुस्लिमों (वोट बैंक) के टीकाकरण के लिए अलग से कैंप लगाकर विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है.
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